रांची: झारखंड सरकार निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी RTE (Right to Education) के तहत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर होने वाले दाखिले की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार की ओर से इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो फिलहाल मंजूरी के चरण में है। प्रस्ताव को अभी लागू नहीं किया गया है। मंजूरी मिलने के बाद ही नए नियम प्रभावी होंगे।
RTE के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहती हैं। इन सीटों पर दाखिला मिलने से ऐसे बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा का अवसर मिलता है। अब सरकार दाखिला प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से मौजूदा व्यवस्था में बदलाव पर विचार कर रही है।
क्या है RTE का 25 प्रतिशत आरक्षण?
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षा की 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है। इन सीटों पर पात्र बच्चों को दाखिला दिया जाता है और उनकी शिक्षा से संबंधित खर्च की प्रतिपूर्ति निर्धारित नियमों के अनुसार सरकार की ओर से की जाती है।
अब क्या बदलाव होने की तैयारी है?
झारखंड सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे प्रस्ताव का उद्देश्य RTE दाखिले की प्रक्रिया में आने वाली परेशानियों को कम करना और पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इसके तहत आवेदन, पात्रता, सीट आवंटन और दाखिले की प्रक्रिया में बदलाव किए जा सकते हैं।
हालांकि, जब तक सरकार की ओर से प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी देकर अधिसूचना जारी नहीं की जाती, तब तक मौजूदा नियम ही लागू रहेंगे।
अभिभावकों के लिए जरूरी बात
RTE के तहत निजी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराने की तैयारी कर रहे अभिभावकों को फिलहाल किसी तरह की अफवाह या सोशल मीडिया पर चल रही अधूरी जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नए नियमों को लेकर अंतिम स्थिति सरकार की मंजूरी और आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
सरकार की मंजूरी के बाद यह भी स्पष्ट होगा कि कौन-कौन से बच्चे नए नियमों के तहत पात्र होंगे, आवेदन किस माध्यम से किया जाएगा, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों का आवंटन किस प्रक्रिया से किया जाएगा।
अभी प्रस्ताव लागू नहीं हुआ
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि RTE की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर दाखिले के नियमों में प्रस्तावित बदलाव अभी लागू नहीं हुआ है। इसे लागू करने से पहले सरकार की मंजूरी और आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसलिए अभिभावकों को नए नियमों के संबंध में आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए।
नोट: प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी और आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही नए नियमों की पूरी जानकारी सामने आएगी। तब अभिभावकों को आवेदन की तारीख, पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक माध्यम से मिल सकेगी।

