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झारखंड में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 7 से 9 अक्टूबर तक विशेष डिजिटाइजेशन कैंप

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Global Admin
Editor & Correspondent at Global Awaaz
12:43 pm| 6 October 2026| 5 min read|
झारखंड में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 7 से 9 अक्टूबर तक विशेष डिजिटाइजेशन कैंप

रांची, 6 अक्टूबर 2026। झारखंड में SIR-2026 के तहत मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम शामिल करने के लिए 7, 8 और 9 अक्टूबर को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष डिजिटाइजेशन कैंप आयोजित किए जाएंगे। पात्र नागरिक इन शिविरों के माध्यम से फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड के. रवि कुमार ने SIR-2026 के तहत मतदाताओं को जारी नोटिस की सुनवाई और पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, ERO और AERO को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 7 से 9 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले विशेष कैंपों की जानकारी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की जाए और क्षेत्र में छूटे हुए पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए जागरूक किया जाए।

फॉर्म-6, 7 और 8 के डिजिटाइजेशन में तेजी के निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने BLO को प्राप्त फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। विशेष डिजिटाइजेशन कैंप के दौरान BLO को प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध डिजिटाइजेशन के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने को भी कहा गया है।

इसके अलावा, कैंपों का सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

वर्तमान SIR का उद्देश्य सूची को त्रुटिरहित बनाना

के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची में किसी व्यक्ति के नाम के सामने तार्किक विसंगति के कई कारण हो सकते हैं। इनमें गणना प्रपत्र में गलत जानकारी दर्ज होना, पिछले SIR में गलत मैपिंग या पहले दर्ज जानकारी में त्रुटि शामिल हो सकती है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान सुनवाई का उद्देश्य पिछले SIR की त्रुटियों को सुधारना नहीं, बल्कि वर्तमान SIR की मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना और पात्र भारतीय नागरिकों का मतदाता सूची में निबंधन सुनिश्चित करना है।

इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति भारतीय नागरिक है, उसने 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और वह संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्र का सामान्य निवासी है।

10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्पडेस्क

मतदाताओं की सहायता के लिए 10 अक्टूबर 2026 को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्पडेस्क का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान BLO और BLA-2 की बैठक भी होगी।

मेगा हेल्पडेस्क पर नागरिकों को नोटिस की सुनवाई, दावा-आपत्ति, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और इससे संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी एवं सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष रूप से जनजातीय समूहों, पिछड़े वर्गों, दिव्यांगजनों, वृद्ध मतदाताओं, थर्ड जेंडर, सेक्स वर्कर और अन्य वंचित वर्गों के पात्र भारतीय नागरिकों तक पहुंच बनाने के लिए विशेष आउटरीच कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र नागरिकों की पहचान कर उन्हें आवश्यक प्रक्रिया और दस्तावेजों के संबंध में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

के. रवि कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, राज्य ट्रेनिंग नोडल पदाधिकारी देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ERO, AERO, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाचन कार्य से जुड़े जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

मुख्य तिथियां:

  • 7–9 अक्टूबर 2026: विशेष डिजिटाइजेशन कैंप

  • 10 अक्टूबर 2026: सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्पडेस्क एवं BLO–BLA-2 बैठक

  • फॉर्म-6: मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन

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