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1 नवंबर से मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए लिंक पर मालवाहक वाहनों की एंट्री बंद, Tata Ace और पिकअप पर भी प्रतिबंध

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Naveen Kumar
Editor & Correspondent at Global Awaaz
07:59 am| 27 October 2026| 5 min read|
1 नवंबर से मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए लिंक पर मालवाहक वाहनों की एंट्री बंद, Tata Ace और पिकअप पर भी प्रतिबंध

Mumbai-Pune Expressway News: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए 1 नवंबर 2026 से महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहा है। महाराष्ट्र हाईवे पुलिस के निर्देश के अनुसार, एक्सप्रेसवे के नए कनेक्टिंग लिंक पर सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह रोक केवल भारी ट्रकों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि छोटे कमर्शियल वाहन, पिकअप वैन और Tata Ace जैसे वाहन भी इसके दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत निजी कारों और यात्री वाहनों को निर्धारित शर्तों के साथ इस लिंक से गुजरने की अनुमति होगी।


क्यों लगाया गया मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध?

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के इस नए कनेक्टिंग लिंक को पहले 'मिसिंग लिंक' के नाम से जाना जाता था। इस मार्ग पर आधुनिक सुरंगों और विशेष तकनीकी संरचनाओं का निर्माण किया गया है। प्रशासन के अनुसार, सुरंगों की डिजाइन और तकनीकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए मालवाहक वाहनों की आवाजाही रोकने का निर्णय लिया गया है।

इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखना है। जारी निर्देशों के मुताबिक, यह नियम 1 नवंबर 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

किन वाहनों को नहीं मिलेगी प्रवेश की अनुमति?

नए नियमों के लागू होने के बाद इस कनेक्टिंग लिंक पर माल ढोने वाले सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इसमें बड़े ट्रक, छोटे कमर्शियल वाहन, पिकअप वैन और Tata Ace जैसे छोटे मालवाहक वाहन शामिल हैं।

इसका मतलब है कि छोटे व्यवसायों और सामान की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहन भी इस मार्ग से नहीं गुजर सकेंगे। ऐसे वाहन चालकों को निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करना होगा।

इसके अलावा, ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक या अन्य खतरनाक सामग्री लेकर चलने वाले वाहनों को भी इस लिंक से गुजरने की अनुमति नहीं होगी।

कार और यात्री बसों के लिए क्या हैं नियम?

मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध के बावजूद निजी कारों, जीप और अन्य अनुमत हल्के गैर-कमर्शियल वाहनों को इस लिंक का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। यात्री बसों और अन्य अनुमत यात्री वाहनों की आवाजाही भी निर्धारित नियमों के तहत जारी रहेगी।

रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, इस मार्ग पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा इस प्रकार निर्धारित है:

  • निजी कार और हल्के मोटर वाहन: अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा।

  • यात्री बसें और अन्य यात्री वाहन: अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा।

वाहन चालकों को निर्धारित गति सीमा का पालन करना होगा। यात्रा से पहले मार्ग पर लागू यातायात निर्देशों की जानकारी लेना भी जरूरी है।

छोटे व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को रखना होगा ध्यान

1 नवंबर से लागू होने वाले इस प्रतिबंध का असर उन वाहन चालकों पर भी पड़ेगा, जो छोटे कमर्शियल वाहनों से सामान की ढुलाई करते हैं। Tata Ace, पिकअप वैन और अन्य छोटे मालवाहक वाहनों को नए कनेक्टिंग लिंक के बजाय वैकल्पिक मार्ग से जाना होगा।

इसलिए मुंबई और पुणे के बीच सामान की ढुलाई करने वाले ट्रांसपोर्टरों और व्यवसायियों को अपनी यात्रा की योजना नए नियमों के अनुसार बनानी होगी। इससे मार्ग बदलने और यात्रा के समय में अंतर पड़ सकता है।

यात्रा से पहले नियमों की जानकारी लेना जरूरी

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का नया कनेक्टिंग लिंक यात्रा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है, लेकिन इस पर वाहन श्रेणी के अनुसार प्रतिबंध और गति सीमा लागू रहेंगे। खासकर मालवाहक वाहनों के चालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे प्रतिबंधित मार्ग में प्रवेश न करें।

महत्वपूर्ण: वाहन चालकों को यात्रा से पहले महाराष्ट्र हाईवे पुलिस या संबंधित आधिकारिक प्राधिकरण की नवीनतम अधिसूचना से प्रतिबंध, वैकल्पिक मार्ग और अन्य शर्तों की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

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