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झारखंड में SIR 2026 को लेकर 4 नवंबर को होगी पांचवीं बैठक, सभी मतदान केंद्रों पर जुटेंगे BLO और BLA-2

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Naveen Kumar
Editor & Correspondent at Global Awaaz
12:54 pm| 3 November 2026| 5 min read|
झारखंड में SIR 2026 को लेकर 4 नवंबर को होगी पांचवीं बैठक, सभी मतदान केंद्रों पर जुटेंगे BLO और BLA-2

रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में 4 नवंबर 2026 को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) की पांचवीं बैठक आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही पांचवीं चुनाव पाठशाला का भी आयोजन होगा। बैठक का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची से जुड़ी विसंगतियों को दूर करना, लंबित सत्यापन मामलों की समीक्षा करना और योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराना है।

निर्वाचन विभाग के निर्देश के अनुसार, यह बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसमें संबंधित मतदान केंद्र के BLO, राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय प्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हो सकेंगे। बैठक के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, दस्तावेजों के सत्यापन और लंबित मामलों से जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी।

नोटिस और सत्यापन पूरा नहीं करने वाले मतदाताओं की सूची पढ़ी जाएगी

4 नवंबर को होने वाली बैठक में उन मतदाताओं के मामलों पर विशेष चर्चा होगी, जिनका नोटिस और दस्तावेज सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद पूरा नहीं हो पाया है। संबंधित BLO ऐसे मतदाताओं की सूची बैठक में उपस्थित BLA-2 प्रतिनिधियों और आम नागरिकों के सामने पढ़कर सुनाएंगे।

इस दौरान संबंधित मतदाताओं के बारे में आवश्यक जानकारी, सुझाव और आपत्तियां भी प्राप्त की जाएंगी। इसका उद्देश्य लंबित मामलों की सही जानकारी जुटाना और निर्धारित निर्वाचन नियमों के अनुसार उनका निपटारा करना है।

निर्वाचन विभाग का जोर इस बात पर है कि सत्यापन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हो और किसी भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटने न पाए।

नए मतदाताओं को जोड़ने पर रहेगा विशेष जोर

SIR-2026 के तहत नए मतदाताओं का पंजीकरण भी महत्वपूर्ण विषय रहेगा। विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

जिन पात्र नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों से भी अपील की है कि वे अपने क्षेत्रों में ऐसे युवाओं की पहचान करें और आवेदन प्रक्रिया में उनकी मदद करें।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, पात्र नागरिक 18 नवंबर 2026 तक BLO के माध्यम से अथवा ECINET ऐप और Voter Service Portal के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

1 से 12 नवंबर तक घर-घर जाकर होगा सत्यापन

मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए झारखंड में 1 नवंबर से 12 नवंबर तक 'होम-टू-रोल' सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत BLO अपने-अपने मतदान केंद्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में घर-घर जाकर ऐसे पात्र नागरिकों की पहचान करेंगे, जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है।

इस अभियान का उद्देश्य छूटे हुए योग्य मतदाताओं को चिह्नित करना और उनके पंजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।

30 नवंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

SIR-2026 के तहत निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए समयसीमा भी निर्धारित की है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, लंबित नोटिस मामलों की जांच और पुनः सत्यापन की प्रक्रिया 21 नवंबर तक जारी रहेगी। वहीं, दावे और आपत्तियों का निपटारा 23 नवंबर तक किया जाना है। इसके बाद 30 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

मतदाता कैसे लें जानकारी और करें आवेदन?

मतदाता सूची में अपना नाम जांचने, नया नाम जुड़वाने या निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिक निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

  • नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरें।

  • ऑनलाइन आवेदन के लिए Voter Service Portal का उपयोग करें।

  • ECINET ऐप के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

  • मतदाता संबंधी जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।

निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों, BLO और आम नागरिकों से SIR-2026 की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। 4 नवंबर को होने वाली पांचवीं बैठक को इसी दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब विभाग का लक्ष्य निर्धारित समयसीमा के भीतर सत्यापन और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर 30 नवंबर को त्रुटिरहित एवं अद्यतन मतदाता सूची प्रकाशित करना है।

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