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रांची में कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम सख्त, नियम तोड़ने पर होगी सीलिंग की कार्रवाई

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Ahmed Sana
Editor & Correspondent at Global Awaaz
10:02 am| 22 October 2026| 5 min read|
रांची में कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम सख्त, नियम तोड़ने पर होगी सीलिंग की कार्रवाई


रांची: राजधानी रांची में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था और भवन संबंधी नियमों के पालन को लेकर नगर निगम सख्त रुख अपना रहा है। संस्थानों के भवन नक्शे, पार्किंग व्यवस्था, फायर एनओसी और आपातकालीन निकास जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ सीलिंग समेत नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

भवन नक्शे और पार्किंग व्यवस्था की जांच

जांच के दौरान कोचिंग संस्थानों के भवनों के स्वीकृत नक्शे और पार्किंग की व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। संस्थानों में छात्रों की संख्या के अनुरूप उपलब्ध जगह और सुरक्षा मानकों का पालन भी महत्वपूर्ण है। पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने से आसपास की सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है।

फायर एनओसी और आपातकालीन निकास पर जोर

कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन निकास की उपलब्धता छात्रों की सुरक्षा के लिहाज से अहम है। किसी आपात स्थिति में छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए निकास मार्ग का स्पष्ट और बाधारहित होना जरूरी है। फायर एनओसी सहित आवश्यक दस्तावेजों की जांच भी इसी उद्देश्य से की जा रही है।

नियमों का उल्लंघन करने पर हो सकती है कार्रवाई

नगर निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जांच में भवन निर्माण या सुरक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। गंभीर अनियमितताओं की स्थिति में सीलिंग की कार्रवाई भी की जा सकती है।

कोचिंग संस्थानों के लिए जरूरी है कि वे भवन और अग्नि सुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन करें, ताकि छात्रों को सुरक्षित वातावरण मिल सके।



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